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दिल्ली: इंद्रपुरी में 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Tue, 02 Nov 2021 02:23 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 02 Nov 2021 02:23 AM IST
सार

अदालत ने अगली तारीख तक एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक कार्यालय यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हाउस नंबर ए-7, इंद्रपुरी के बाहर स्थित उपरोक्त पेड़ को किसी भी तरह से हटाया या नुकसान न पहुंचाया जाए।

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Delhi high court put stay on cutting of 60 year old peepal tree in inderpuri
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंद्रपुरी इलाके में 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने रोक लगा दी है। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन द्वारा दायर पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि जांच किए बिना पेड़ को काटने की अनुमति दी गई तो न केवल पर्यावरण बल्कि इलाके के निवासियों को भी अपूरणीय क्षति होगी।

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अधिवक्ता हरिहरन ने अदालत को बताया कि उन्हें उसी दिन पता चला कि उनके आवास के पास एक 60 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध रूप से काटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्रवाई किसी भी वैध आदेश के बिना की जा रही है।
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एनडीएमसी नहीं दे सका ठोस जानकारी
उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक के कार्यालय को उक्त पेड़ को काटने से रोका जाए। दूसरी ओर एनडीएमसी की ओर से पेश हुए एडवोकेट अभिनव एस अग्रवाल ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा दी मंजूरी के तहत उक्त पेड़ को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को कहा है। अदालत के पूछे पर वे ठोस जानकारी नहीं दे पाए।
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वहीं दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक कार्यालय भी इस आदेश के बारे में कोर्ट को ठोस जानकारी देने में असमर्थ रहे। अदालत ने अगली तारीख तक एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस और उप वन संरक्षक कार्यालय यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हाउस नंबर ए-7, इंद्रपुरी के बाहर स्थित उपरोक्त पेड़ को किसी भी तरह से हटाया या नुकसान न पहुंचाया जाए। अदालत ने याची को नियमों के मुताबिक औपचारिक याचिका दायर करने के लिए नौ नवंबर तक का समय दिया है।

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