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दिल्ली: 'हर हर रेखा या घर घर ठेका ' वाले एआई पोस्ट पर हाईकोर्ट सख्त, आप के छह वीडियो-पोस्ट हटाने का निर्देश

Fri, 06 Nov 2026 10:49 PM IST
विकास कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 06 Nov 2026 10:49 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एआई से बनाए गए वीडियो और पोस्ट राजनीतिक व्यंग्य की सीमा पार करते हैं। अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।
 

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रेखा गुप्ता पर व्यंग्य से हाईकोर्ट सख्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को शराब बेचने वाली और घर-घर शराब पहुंचाने वाली योजना से जुड़ा दिखाने वाले एआई वीडियो और पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। 

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Trending Videos

छह वीडियो हटाने का आदेश
अदालत ने आम आदमी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किए गए छह वीडियो और पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। 

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'हर हर रेखा या घर घर ठेका'
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने एआई की मदद से ऐसे वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उन्हें शराब बेचते और लोगों को शराब परोसते हुए दिखाया गया है। कुछ पोस्ट में उन्हें हर हर रेखा या घर घर ठेका नाम की योजना से भी जोड़ा गया है। 

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'व्यंग्य की सीमा पार'
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एआई से बनाए गए वीडियो और पोस्ट राजनीतिक व्यंग्य की सीमा पार करते हैं। अदालत ने संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।

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