फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court orders PPE kit to be donated as punishment

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सजा के रूप में दान करनी होंगी पीपीई किट

Sun, 28 Jun 2020 06:11 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 28 Jun 2020 06:11 AM IST
विज्ञापन
Delhi High Court orders PPE kit to be donated as punishment
दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)

दक्षिणी दिल्ली में अवैध निर्माण पर एसडीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बिल्डर को 250 पीपीई किट सरकारी अस्पताल और श्मशान घाट में दान करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही एक अन्य मामले में कोचिंग सेंटर में लगे बिजली मीटरों के कनेक्शन जोड़ने की अनुमति मांगने वाले शख्स को 25 पीपीई किट श्मशान घाट में दान करने का निर्देश दिया।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने एक निजी निर्माण कंपनी की ओर से दक्षिणी दिल्ली में एसडीएमसी द्वारा सील की गई दो संपत्तियों को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर निर्देश दिया कि अगर संपत्ति से सील हटवाना चाहते हैं, तो उन्हें 250 पीपीई किट सरकारी अस्पतालों और श्मशान घाट में दान करनी होंगी। इसके लिए पीठ ने बिल्डर को चार सप्ताह का समय दिया।
विज्ञापन


याची ने निगम की कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि इससे पहले एसडीएमसी ने बिल्डर को अवैध निर्माण को खुद हटाने का मौका दिया था, लेकिन उसने निगम के निर्देशों का पालन नहीं किया। याचिका में बिल्डर ने दावा किया कि उसने निगम के निर्देशों का पालन किया है। हालांकि बिल्डर ने संपत्तियां सील होने के बाद कोर्ट से दोबारा अवैध निर्माण को खुद हटाने की अनुमति मांगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दूसरे मामले में न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से काटे गए 20 बिजली कनेक्शनों को जोड़ने की अनुमति देने के लिए याचिकाकर्ता को आईसीएमआर स्वीकृत 25 पीपीई किट्स नेब सराय श्मशान घाट और हौजरानी कब्रिस्तान में दान करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को बिजली के बिल के भुगतान की अनुमति दे दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed