फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi high court orders dda to submit 50 lakh environment harm compensation to dpcc

अदालत ने डीडीए को दिया आदेश- डीपीसीसी के पास जमा कराएं 50 लाख का पर्यावरण क्षति मुआवजा

Thu, 13 Aug 2020 02:48 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 13 Aug 2020 02:48 PM IST
विज्ञापन
Delhi high court orders dda to submit 50 lakh environment harm compensation to dpcc
फाइल फोटो

दिल्ली हाईकोर्ट ने भू-स्वामित्व एजेंसी डीडीए को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के पास 50 लाख रुपये का पर्यावरण क्षति मुआवजा जमा कराने का निर्देश दिया है। डीपीसीसी ने समालखा-द्वारका रोड पर ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेन’ बनाने से पानी की गुणवत्ता खराब होने के मामले में 10 जुलाई को एक आदेश में डीडीए पर यह जुर्माना लगाया था।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को 10 अगस्त से दो सप्ताह के अंदर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के पास 50 लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया। जमा कराई गई यह रााशि पर्यावरण क्षति भरपाई के खिलाफ डीडीए की याचिका के नतीजे के दायरे में रहेगी।
विज्ञापन


अदालत ने डीपीसीसी को भी नोटिस जारी कर उसे डीडीए की याचिका पर चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। डीपीसीसी की ओर से वकील बिराजा महापात्र पेश हुए थे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


डीडीए ने अपनी याचिका में दक्षिण पश्चिम दिल्ली में समालखा-द्वारका रोड पर ‘स्टॉर्म वाटर ड्रेन’ बनाने से पानी की गुणवत्ता खराब होने के आरोप में डीपीसीसी द्वारा उस पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के फैसले को चुनौती दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed