फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi high court orders central secretariat club to pay minimum wage to gardener as government rule

केंद्रीय सचिवालय क्लब को हाईकोर्ट का निर्देश, माली को दें न्यूनतम मजदूरी

Sun, 05 Nov 2017 10:18 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 05 Nov 2017 10:18 AM IST
विज्ञापन
delhi high court orders central secretariat club to pay minimum wage to gardener as government rule

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सचिवालय क्लब में कार्यरत्त माली गीतम सिंह को दिल्ली सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी न देने के निणर्य को गलत ठहरया है।

विज्ञापन


अदालत ने क्लब को माली को न्यूनतम मजदूरी व बकाया राशि सहित देने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने क्लब को उसे 50 हजार रुपये बतौर हर्जाना भी देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति सी.हरशिंकर ने अपने फैसले में कहा कि नियोक्ता अपने जहां कार्यरत्त किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाध्य है। अदालत ने कहा ऐसा न करना अवैध और अनैतिक ही नहीं बल्कि आपराधिक श्रेणी में भी आता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने माली गीतम की याचिका स्वीकार करते हुए क्लब प्रशासन को उसे बकाया राशि ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया है। याची गीतम सिंह क्लब में 13 सितंबर 1989 से कार्यरत्त है।

याची ने आरोप लगाया कि उसे न्यूनतम वेतन से काफी कम राशि दी जा रही है। याची ने वर्ष 1995 में औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत याचिका दायर कर 1989 से 1995 की अवधि केदौरान की न्यूनतम मजदूरी की मांग की। उसने दावा किया कि न्यूनतम मजदूरी 27785 रुपये मिलने चाहिए।


श्रम अदालत ने उसे 15240 रुपये देने का आदेश जारी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ दोनो ही पक्ष हाईकोर्ट आ गए। याची गीतम के अधिवक्ता अनुज अग्रवाल तर्क दिया कि नियोक्ता द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करना एक अपराध है और यह बंधुआ मजदूरी के बराबर है।

उन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में किसी कर्मचारी को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के नीचे मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा सकता है। अदालत ने उनके तर्क को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय सचिवालय क्लब द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए याची को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश जारी कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed