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Delhi Polls: आतिशी के निर्वाचन को चुनौती, याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को जारी किया नोटिस

Wed, 26 Mar 2025 01:21 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 26 Mar 2025 01:21 PM IST
सार

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर संज्ञान लिया। अदालत में चुनाव आयोग और आप नेता को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अदालत मामले की सुनवाई कर रही थी।

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Delhi High Court issues notice to AAP leader Atishi
आतिशी - फोटो : X/AAP

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। 

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न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा द्वारा दायर याचिका पर विपक्ष के नेता को नोटिस जारी किया, याचिकाकर्ता आतिशी के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं।
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न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग, रिटर्निंग अधिकारी और दिल्ली पुलिस को इस साल फरवरी में हुए चुनावों से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। 
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याचिका में आतिशी और उनके चुनाव एजेंटों पर विधानसभा चुनावों के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। विशेष रूप से यह आरोप लगाया गया है कि मतदान से एक दिन पहले आतिशी के करीबी सहयोगियों को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख रुपये के साथ पकड़ा गया था। 


याचिका में दावा किया गया है कि यह पैसा वोट खरीदने या मतदाताओं को अपने पक्ष में रिश्वत देने के लिए था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि आप के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के खिलाफ फर्जी बयान प्रकाशित किए। याचिका में तत्कालीन मुख्यमंत्री पर अपने चुनावी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है।

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