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दिल्ली: अवमानना याचिका पर तीनों नगर निगम को हाईकोर्ट का नोटिस 

Sat, 27 Oct 2018 03:56 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 27 Oct 2018 03:56 AM IST
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Delhi High court issue notice to three municipal corporation on contempt petition
delhi high court - फोटो : PTI

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू जैसे मच्छर जनित रोगों को रोकने के लिए जारी न्यायिक आदेशों का कथित तौर पर अनुपालन नहीं करने को लेकर तीनों नगर निगम के आयुक्तों को नोटिस जारी किया है। दरअसल, उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने के लिए एक याचिका दायर की गई है।  

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न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने एक अधिवक्ता की अवमानना याचिका पर शुक्रवार को तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को नोटिस जारी कर उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता अर्पित भार्गव ने याचिका में दलील दी कि दिल्ली में मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए साफ सफाई, फॉगिंग और कीटाणु नाशकों का छिड़काव सुनिश्चित करने के लिए तीनों नगर निगम को उच्च न्यायालय ने बार-बार आदेश दिए, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया।
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उच्च न्यायालय ने भार्गव और अधिवक्ता गौरी ग्रोवर की दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर ये निर्देश जारी किए थे। यह दावा किया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया गया। भार्गव ने दलील दी कि इस साल फिर से डेंगू की वजह से लोगों की मौत होनी शुरू हो गई हैं, जो मच्छर जनित रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने में सरकारी मशीनरी की पूरी नाकामी को दिखाता है।  
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पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ पूरक चार्ज शीट दायर
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष पत्रकार उपेंद्र राय के खिलाफ पूरक चार्जशीट दायर कर दी। उन्हे संदिग्ध वित्तीय लेनदेन में कथित भागीदारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सियाल के समक्ष पूरक चार्ज शीट दायर की गई है। अदालत ने 22 अक्तूबर को ही सीबीआई को मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगने के लिए समय मांगने पर फटकार लगाई थी। आरोपी उपेंद्र वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हे 8 जून को गिरफ्तार किया गया था। 

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