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Delhi: शादी के बहाने दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत, कहा- वैवाहिक नहीं, डेटिंग ऐप पर मिले थे दोनों

Thu, 04 Jan 2024 07:47 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 04 Jan 2024 07:47 PM IST
सार

महिला ने आरोप लगाया कि वह और आरोपी हिंज पर मिले और प्यार हो गया। याचिकाकर्ता ने शुरू में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री, यूके और न्यूजीलैंड से डबल मास्टर्स और किंग्स कॉलेज, लंदन से पीएचडी होने का दावा किया था, बाद में पता चला कि वह केवल बीएससी स्नातक था। 

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Delhi High Court granted bail to the accused of rape on the pretext of marriage
रेप के आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत - फोटो : पीटीआई

विस्तार

उच्च न्यायालय ने डेटिंग ऐप पर मिली महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा आरोपी और शिकायतकर्ता महिला एक डेटिंग ऐप पर मिले थे, न कि वैवाहिक ऐप पर और उनके बीच आदान-प्रदान किए गए टेक्स्ट संदेशों से यह नहीं पता चला कि उसने शादी का कोई प्रस्ताव रखा था।

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न्यायमूर्ति विकास महाजन ने कहा कि यह विवाद में नहीं है कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता एक डेटिंग ऐप “हिंज” पर मिले थे, न कि किसी वैवाहिक ऐप पर। उनके बीच कई व्हाट्सएप संदेशों का आदान-प्रदान हुआ है और किसी भी संदेश में याचिकाकर्ता द्वारा शादी का कोई वादा प्रस्ताव नहीं है।

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अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षण में खुलासा किया था कि जब उसे पता चला कि याचिकाकर्ता ने उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में झूठ बोला है तब भी वह चार दिनों तक एयरबीएनबी में उसके साथ रही और बार-बार यौन संबंध बनाए।

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अदालत ने कहा एफएसएल द्वारा याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन से बरामद पीड़िता की अश्लील तस्वीरों और वीडियो के संबंध में पीड़िता ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि ऐसी तस्वीरें और वीडियो उसकी सहमति से ली गई थीं। उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में प्रथम दृष्टया शारीरिक संबंध सहमति से हुआ प्रतीत होते है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि शादी का कोई झूठा वादा किया गया है या किसी तथ्य की गलत धारणा पर सहमति प्राप्त की गई है।

आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया कि वह और आरोपी हिंज पर मिले और प्यार हो गया। याचिकाकर्ता ने शुरू में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री, यूके और न्यूजीलैंड से डबल मास्टर्स और किंग्स कॉलेज, लंदन से पीएचडी होने का दावा किया था, बाद में पता चला कि वह केवल बीएससी स्नातक था। शिकायतकर्ता महिला ने यह भी दावा किया कि उसने याचिकाकर्ता को उसके इलाज के लिए लगभग 1.2 करोड़ दिए थे।

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