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'स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं': हाईकोर्ट ने AIIMS निदेशक को दिया आदेश, डॉ. सरीन की सिफारिशें हों लागू

Tue, 03 Sep 2024 08:00 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 03 Sep 2024 08:00 AM IST
सार

अदालत ने नौकरशाहों और मंत्री के बीच आम सहमति के पूर्ण अभाव पर अफसोस जताया। कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता निराशाजनक बनी हुई है। आम आदमी उन लोगों के हाथों उदासीनता और उदासीनता का शिकार है जो जिम्मेदार हैं।

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Delhi High Court gave responsibility to AIIMS Director to implement recommendations by Dr SK Sarin
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को एम्स निदेशक को दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में सेवाओं में सुधार के लिए डॉ. एसके सरीन की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह देखते हुए कि शहर के स्वास्थ्य विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है, जहां अधिकारियों के बीच तीखी लड़ाई चल रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि चार सदस्य डॉक्टर, जो दिल्ली सरकार के तहत अस्पतालों में काम कर रहे थे, डर महसूस कर रहे थे।

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सरीन द्वारा हस्ताक्षरित 26 अगस्त के पत्र में कहा गया है कि सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए समिति के सदस्यों को चुनौतियां महसूस हो रही हैं। क्योंकि समिति के छह में से चार सदस्य दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के तहत काम कर रहे हैं और सरकार के अधीन हैं।
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यह देखते हुए कि पर्यावरण काफी जहरीला है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों (स्वास्थ्य मंत्री और नौकरशाहों) द्वारा खुले आरोप लगाए जा रहे हैं। अदालत ने इस तथ्य पर भी न्यायिक संज्ञान लिया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म-हत्या के मामले में पार्टी के एक कार्यकर्ता को आरोपी बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
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अंबानी की शादी में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार पर याचिका खारिज
उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के विवाह पूर्व समारोह में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के आरोपों पर दायर अवमानना याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। एक वकील की ओर से दायर याचिका को न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने खारिज कर दिया। याचिका में 12 फरवरी के पीठ के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया  गया था।


 वकील ने यह याचिका अंबानी की शादी में जानवरों के इस्तेमाल के संबंध में 13 जनवरी को इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर दायर की थी।।याचिका में कहा गया था कि न्यायिक निर्देशों के बावजूद एक से तीन मार्च तक विवाह समारोहों में जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। वकील ने 20 मार्च को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिमल साउथ एशियन में प्रकाशित रिलायंस वन्यजीव महत्वाकांक्षाओं की लागत शीर्षक वाले लेख का भी हवाला था।

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