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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में हाईकोर्ट ने ठुकराई सुब्रहमण्यम स्वामी की याचिका 

Thu, 26 Oct 2017 01:45 PM IST
टीम डिजिटल /अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल /अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 26 Oct 2017 01:45 PM IST
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Delhi High Court dismisses subramaniyam Swamy’s plea in Sunanda Pushkar death case
सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले की जांच के लिए भाजपा नेता सुब्रहमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए कहा कि यदि उनके पास शशी थरूर के खिलाफ कोई भी साक्ष्य है तो उसे पहले कोर्ट के सामने पेश किया जाना चाहिए।
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बता दें कि बीजेपी नेता ने सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद यह आरोप लगाया था कि शशि थरूर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की थी।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि स्वामी द्वारा दायर याचिका पूरी तरह से पॉलिटिकल इंट्रेस्ट लिटिगेशन है इसलिए इसे पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन का नाम देना सही नहीं है।
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मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही इस मामले की जांच को बंद करने का फैसला कर लिया है। खुद केंद्र सरकार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वामी की इस याचिका का उनसे कोई लेना-देना नहीं है।   
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