फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Court dismisses petition seeking action against doctors for wife death

Delhi High Court: पत्नी की मौत के लिए डॉक्टरों पर हो कार्रवाई, कोर्ट में याचिका खारिज; जानें क्या है मामला

Wed, 01 Jan 2025 08:14 AM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 01 Jan 2025 08:14 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पत्नी की मौत पर एक पति की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चिकित्सा सेवा से असंतुष्ट होना लापरवाही नहीं है।

विज्ञापन
Delhi High Court dismisses petition seeking action against doctors for wife death
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की अपनी पत्नी की मौत के लिए डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चिकित्सा लापरवाही केवल देखभाल के अपेक्षित मानक के प्रति असंतोष से स्थापित नहीं होती है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा, डॉक्टरों को मरीज के परिवार की अपेक्षाओं या निर्धारित समय-सीमा से बाध्य नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चिकित्सा लापरवाही केवल असंतोष या देखभाल के अपेक्षित मानक के दावे से स्थापित नहीं होती है। यह स्वीकार किया जाता है कि डॉक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्रैक्टिस में उचित स्तर की विशेषज्ञता और उचित परिश्रम का प्रयोग करें।
विज्ञापन


न्यायाधीश ने कहा कि चिकित्सा लापरवाही निर्धारित करने का उचित मानदंड यह आकलन करने में निहित है कि क्या डॉक्टर की कार्रवाई संबंधित क्षेत्र के एक उचित रूप से सक्षम चिकित्सक के स्वीकृत मानकों से नीचे है। इस व्यक्ति की पत्नी की 2016 में एक निजी अस्पताल के कुछ डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने कहा कि हालांकि डॉक्टरों का दायित्व मरीज के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और सबसे उपयुक्त उपचार प्रदान करना है, लेकिन उन्हें मरीज के परिवार द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं या समय सीमाओं से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed