ऑड-इवन स्कीम पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा- अपनी मांग लेकर दिल्ली सरकार के पास जाएं
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दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड-इवन स्कीम लागू किया जाएगा, जिसे रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में कई जनहित याचिकाएं डाली गई थीं। शुक्रवार को इन याचिकाओं को सुनने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत का याचिकाकर्ताओं से कहना है कि आप अपनी बात लेकर दिल्ली सरकार के पास जाइए।
वह जो उचित होगा कदम उठाएंगे। अगर वह आपकी बात नहीं सुनते या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम दोबारा सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार को इन याचिकाओं पर 5 नवंबर से पहले गौर करने को कहा है।
बता दें कि इन याचिकाओं में कुछ याचिकाएं सम-विषम को लागू होने से रोकने के लिए डाली गई थीं। वहीं कुछ याचिकाएं सीएनजी कारों को इस नियम से छूट न दिए जाने के खिलाफ थी।
Delhi High Court directs Delhi Government to consider the PILs filed against the #OddEven scheme as a representation and deal with it as per law, before 5th November. There were bunch of PILs raising questions on the scheme including the exclusion of CNG vehicles. pic.twitter.com/iwAyhbCFm2
— ANI (@ANI) November 1, 2019