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Delhi: एक महीने में खाली करना होगा मस्जिद और मदरसा, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया निर्देश; अब और नहीं बढ़ेगा समय

Fri, 14 Jun 2024 05:17 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Fri, 14 Jun 2024 05:17 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन स्थित एक मस्जिद और मदरसे को एक महीने में खाली करने का निर्देश दिया है। आगे और समय नहीं दिया जाएगा। निर्माण स्थल को 13 जून को तोड़ा जाना था, लेकिन निर्णय को चुनौती दी गई थी। 

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Delhi High Court directed to vacate mosque and madrassa located in Hazrat Nizamuddin within a month
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन स्थित एक मस्जिद और मदरसे को एक महीने में खाली करने का निर्देश दिया है। फैजयाब मस्जिद और मदरसे के प्रबंधकों ने कोर्ट को एक माह में सामान हटाने का आश्वासन दिया है। 

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न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने स्थानीय निकायों से कहा कि वे एक महीने का समय दें और फिर कार्रवाई करें। आगे और समय नहीं दिया जाएगा। निर्माण स्थल को 13 जून को तोड़ा जाना था, लेकिन निर्णय को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार किया तो मस्जिद प्रबंधन ने एक माह का और समय मांगा। साथ ही, याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। 
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अदालत ने आग्रह को स्वीकार कर समय प्रदान कर दिया। याचिका में 13 जून को मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त करने की पुलिस और डीडीए की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। मस्जिद व मदरसा भेलौलपुर खादर, सराय काले खां में है।

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