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एयर होस्टेस अनीसिया के पति को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार
Tue, 02 Jul 2019 06:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Tue, 02 Jul 2019 06:43 AM IST
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- फोटो : PTI
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हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2018 को कथित तौर पर छत से कूदकर खुदकुशी करने वाली एयर होस्टेस अनीसिया बतरा के पति मयंक सिंघवी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मयंक को 16 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था।
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दक्षिणी दिल्ली के पंचशील पार्क में अपने घर की छत से जर्मन एयरलाइन की कर्मचारी अनीसिया कथित तौर पर कूद गई थी। मयंक उसे पास के अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मयंक सिंघवी की याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। मयंक ने यह कहकर जमानत मांगी थी कि वह पिछले साल जुलाई से हिरासत में है।
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हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2018 को मयंक के माता-पिता को यह कहते हुए जमानत दी थी कि बुजुर्ग दंपती अनीसिया के खिलाफ अपने बेटे को उकसाने के आरोपी हैं, लेकिन दहेज मांगने के नहीं।
अनीसिया के परिवार ने आरोप लगाया था कि पति मयंक उसके साथ मारपीट करता था और अक्सर पैसों की मांग करता था। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष दावा किया कि अनीसिया की मौत खुदकुशी नहीं, बल्कि हत्या है।
गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले मयंक ने पुलिस को बताया था कि विचारों के मेल नहीं खाने से दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने कहा था कि घटना के दिन दोनों के बीच बहस भी हो गई थी, जिसके बाद अनीसिया छत से कूद गई थी।
दिल्ली पुलिस ने कहा था कि अनीसिया के परिवार ने 27 जून को उसके पास शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को कुछ हुआ तो मयंक जिम्मेदार होगा।