Delhi: 'पसंद के व्यक्ति से शादी करना सांविधानिक अधिकार, परिवार भी नहीं कर सकता आपत्ति', हाईकोर्ट की टिप्पणी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Thu, 26 Oct 2023 09:19 PM IST
सार
अदालत ने कहा कि पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार अमिट है। परिवार के सदस्य भी ऐसे वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं। अदालत ने शादी के बाद परिवार से धमकियों का सामना कर रहे एक जोड़े को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए यह टिप्पणी की।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : पीटीआई