'अपीलकर्ता को तलाक दिया जाता है': जज की टिप्पणी- पति को नपुंसक कहकर अपमानित करना क्रूरता, यह एक मेडिकल कंडीशन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 27 Mar 2024 10:33 PM IST
सार
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि पत्नी के जानबूझकर या अनजाने में नपुंसक कहे जाने के कारण पति को जो सार्वजनिक अपमान सहना पड़ा, जबकि यह एक चिकित्सीय स्थिति है।
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश
- फोटो : फाइन फोटो