Spicejet: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को भेजा समन, जनवरी में होना होगा पेश
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि अजय सिंह (प्रबंध निदेशक) को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहना होगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को जनवरी माह में कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है। उन्हें तीन महीने में दूसरी बार कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। उन्हें अगस्त में शुरुआती समन मिले थे और अब उन्हें सुनवाई के लिए तय की गई तारीख पर कोर्ट में जरूर आना होगा।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने सोमवार को पारित आदेश में कहा कि अजय सिंह (प्रबंध निदेशक) को सुनवाई की अगली तारीख पर उपस्थित रहना होगा। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई अगले साल 10 जनवरी को रखी है।
क्या है पूरा मामला
स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और वर्तमान प्रमोटर अजय सिंह के बीच 2015 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत सन नेटवर्क के मारन और उनकी निवेश इकाई KAL Airways ने स्पाइसजेट में अपनी 58.46% हिस्सेदारी सिंह को स्थानांतरित कर दी थी। समझौते के बाद मारन और KAL Airways को वारंट और प्रेफरेंस शेयर जारी किए जाने थे, पर स्पाइजेट की ओर से कभी कभी जारी नहीं किया गया। साल 2018 में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) ने स्पाइसजेट के वर्तमान प्रमोटर को मारन को ब्याज के साथ 579 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने एयरलाइन को बकाए पर ब्याज के रूप में लगभग 243 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।