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सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई लताड़, कहा- कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या-क्या किया, दें ब्योरा

Mon, 23 Nov 2020 01:53 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Mon, 23 Nov 2020 01:53 PM IST
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Delhi high court ask is lockdown only solution to fight coronavirus on plea filed for lockdown in delhi with immediate effect supreme court also pulls down delhi govt over corona handling
अरविंद केजरीवाल - फोटो : एएनआई

दिल्ली मेें कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर कर तुरंत लॉकडाउन लगाने की मांग की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि, 'क्या लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र विकल्प है?' वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात पर सुनवाई हुई, जिसे लेकर अदालत ने दिल्ली सरकार की जमकर क्लास ली।

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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया क्या लॉकडाउन लगाना ही कोरोना को रोकने का एकमात्र विकल्प है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
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सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को पड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कोरोना के बिगड़ रहे हालात को लेकर केजरीवाल सरकार को जमकर लताड़ लगाते हुई कहा कि आप कोरोना को रोकने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, इसका एक विस्तृत ब्योरा कोर्ट को दें।
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अदालत ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि आप स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, उसे कैसे संभाल रहे हैं। पिछली सुनवाई में तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये तक कह दिया था कि, 'मरने वालों के परिजनों को क्या जवाब देंगे?'

अदालत ने दिल्ली सरकार को पिछले दो सप्ताह के दौरान कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को रोकने, उनकी देखभाल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं उनका ब्योरा देने को कहा है। इस पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया कि राजधानी के सभी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बेड भी आरक्षित कर दिए हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हां अभी दिल्ली में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृहंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ 13 नवंबर को बैठक की थी और कई दिशा-निर्देश दिए थे।

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