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दिल्ली उच्च न्यायालय का वीरभद्र के खिलाफ निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

Wed, 06 Feb 2019 03:01 PM IST
पूजा त्रिपाठी भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 06 Feb 2019 03:01 PM IST
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Delhi HC refuses to stay trial court order against ex-HP CM Virbhadra, seeks CBI's response

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया। 

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उन पर 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सीबीआई का जवाब मांगा।
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इसके बाद अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय कर दी। गौरतलब है कि 82 वर्षीय कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी ने निचली अदालत के 10 दिसंबर 2018 के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है जिसमें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उनके तथा सात अन्यों के खिलाफ आरोप तय करने के निर्देश दिए गए हैं।

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