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महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो यात्रा का विरोध करने वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर लगा जुर्माना

Wed, 10 Jul 2019 01:03 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Prachi Priyam Updated Wed, 10 Jul 2019 01:03 PM IST
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Delhi HC refused to entertain a PIL seeking reduction in fares of Delhi metro
DELHI METRO

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर का विरोध व दिल्ली मेट्रो के किराए में कटौती की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। इसके साथ ही बिना किसी कारण के याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 

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याचिका में दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त मेट्रो यात्रा वाली प्रस्तावित योजना का भी विरोध किया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि महिलाओं को किराए में छूट देना है या नहीं, यह फैसला सरकार लेगी।

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