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प्रियदर्शिनी मट्टू केस के आरोपी की पैरोल मंजूर, एलएलएम की परीक्षा के लिए मांगी थी अनुमति

Tue, 14 May 2019 03:55 PM IST
vivek shukla न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: vivek shukla Updated Tue, 14 May 2019 03:55 PM IST
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Delhi HC grants parole to Santosh Kumar Singh in Priyadarshini Mattoo rape and murder case
दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रियदर्शनी मट्टू बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संतोष कुमार सिंह को अपनी एलएलएम परीक्षा लिखने के लिए पैरोल दे दी है। आरोपी संतोष आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कोर्ट ने उसे मंगलवार को तीन सप्ताह की पैरोल को मंजूरी दे दी। हालांकि कोर्ट ने उसे 25000 रुपये का निजी मुचलका और एक जमानत राशि भी जमा करने को कहा है।
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कोर्ट ने कहा कि संतोष कुमार सिंह की परीक्षाएं 24 मई से शुरू होने वाली हैं और दिल्ली सरकार द्वारा उसकी याचिका का विरोध नहीं करने पर उसे 21 मई से जेल से रिहा किया जाएगा।

यह था मामला
दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट रहीं प्रियदर्शिनी मट्टू का शव 23 जनवरी, 1996 में दिल्ली स्थित उनके चाचा के घर पर पाया गया था। साल 1999 में निचली अदालत ने उनके कातिल और कॉलेज के सीनियर संतोष कुमार सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन अक्तूबर, 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने संतोष कुमार सिंह को मौत की सजा सुनाई थी। लगभग चार साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को उम्रकैद में बदल दिया।
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