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रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में कथित धोखाधड़ी मामले में शिविंदर सिंह को मिली जमानत, एक करोड़ भरना होगा जुर्माना
Thu, 23 Jul 2020 03:30 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Thu, 23 Jul 2020 03:30 PM IST
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मलविंदर-शिविंदर सिंह
- फोटो : ANI
दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में कथित धोखाधड़ी से जुड़े पीएमएलए मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रवर्तक शिविंदर मोहन सिंह को जमानत दी। उच्च न्यायालय ने शिविंदर सिंह को एक करोड़ रुपये की निजी जमानत राशि और परिवार के सदस्यों द्वारा 25-25 लाख रुपये के दो मुचलके जमा कराए जाने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने ईडी के जांच अधिकारी को आव्रजन ब्यूरो से शिविंदर सिंह के नाम पर एलओसी खोलने का आग्रह करने को कहा ताकि वह गोपनीय तरीके से बाहर ना जा सकें ।
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उच्च न्यायालय ने ईडी के जांच अधिकारी को आव्रजन ब्यूरो से शिविंदर सिंह के नाम पर एलओसी खोलने का आग्रह करने को कहा ताकि वह गोपनीय तरीके से बाहर ना जा सकें ।
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