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Delhi Govt vs LG: वीके सक्सेना ने DDCD को किया भंग, फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी दिल्ली सरकार; लगाए गंभीर आरोप
Thu, 27 Jun 2024 06:43 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 27 Jun 2024 06:43 PM IST
सार
दिल्ली मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली (डीडीसीडी) को भंग करने के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के खिलाफ सरकार कोर्ट जाएगी। केंद्र सरकार और भाजपा की राज्यों में कमीशन और बोर्ड में हमेशा इसी तरह नियुक्ति होती है।
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वीके सक्सेना और सौरभ भारद्वाज
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली (डीडीसीडी) को अस्थाई तौर पर भंगर कर दिया है। साथ ही इसके असंवैधानिक अधिकारिक सदस्यों को भी हटा दिया गया है। डोमेन एक्सपर्ट की स्क्रीनिंग और चयन के लिए जब तक एक तंत्र विकसित नहीं हो जाता है तब तक डीडीसीडी भंग रहेगी।
एलजी ने कहा कि इसका गठन सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स बढ़ाने और कुछ पसंदीदा राजनीतिक लोगों के फेवर के लिए हुआ था। मुख्यमंत्री की इच्छा तक इन पदों पर यह सदस्य रह रहे थे।
उपराज्यपाल के इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार अब कोर्ट का रूख करेगी। डीडीसीडी भंग करने पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी दिल्ली का काम रोकना चाहते हैं। डीडीसीडी सीएम के अधीन आता है। एलजी बतायें उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र ने कहां इश्तिहार निकला था।
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आगे कहा कि उपराज्यपाल का टेस्ट और इंटरव्यू किसने लिया जो उन्हें नियुक्त किया। केंद्र सरकार और भाजपा की राज्यों में कमीशन और बोर्ड में हमेशा इसी तरह नियुक्ति होती है। हम इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं।
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एलजी ने कहा कि इसका गठन सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट्स बढ़ाने और कुछ पसंदीदा राजनीतिक लोगों के फेवर के लिए हुआ था। मुख्यमंत्री की इच्छा तक इन पदों पर यह सदस्य रह रहे थे।
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उपराज्यपाल के इसी आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार अब कोर्ट का रूख करेगी। डीडीसीडी भंग करने पर कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी दिल्ली का काम रोकना चाहते हैं। डीडीसीडी सीएम के अधीन आता है। एलजी बतायें उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र ने कहां इश्तिहार निकला था।
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आगे कहा कि उपराज्यपाल का टेस्ट और इंटरव्यू किसने लिया जो उन्हें नियुक्त किया। केंद्र सरकार और भाजपा की राज्यों में कमीशन और बोर्ड में हमेशा इसी तरह नियुक्ति होती है। हम इस आदेश के खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं।