575 स्कूल सात दिन में 9% ब्याज के साथ लौटाएं बढ़ी फीस, वर्ना होगी सख्त कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों पर नए सिरे से डंडा चलाया है। सरकार ने 575 निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जल्द बढ़ी फीस वापस करने को कहा है। स्कूलों को बढ़ी हुई फीस नौ फीसदी ब्याज के साथ लौटानी होगी। ऐसा नहीं करने की सूरत में स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार के सख्त रुख से बड़ी संख्या में निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया था। लेकिन कई स्कूलों ने हुए फीस बढ़ा दी थी। पिछले दिनों जनता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे कई अभिभावकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शिकायत की थी कि निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ोत्तरी कर रहे हैं।
इसके लिए अभिभावकों पर दबाव डालने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को मामले की जांच के आदेश दिए थे। अब शिक्षा विभाग ने 575 स्कूलों को नोटिस देकर ब्याज समेत फीस लौटाने का आदेश दिया है।
अधिकारियों का मानना है कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ाना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसलों और शिक्षा निदेशालय के निर्देशों का उल्लंघन है।
इन स्कूलों के पास पर्याप्त फंड है और फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी
दरअसल हाईकोर्ट द्वारा गठित न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह कमेटी ने सरकार से सस्ती दरों पर भूमि लेने वाले 1169 स्कूलों विस्तृत जांच के बाद पेश रिपोर्ट में कहा था कि इन 575 स्कूलों ने छठे वेतन आयोग के नाम पर बच्चों से फीस बढ़ा कर वसूली लेकिन उसका फायदा टीचरों को नहीं दिया।
इसके अलावा इन स्कूलों के पास पर्याप्त फंड है और फीस बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे में इन स्कूलों से वसूली गई फीस लेकर अभिभावकों को वापस कराई जाए। अदालत ने सरकार को इन सभी स्कूलों से फीस वसूलने का निर्देश दिया था।
हालांकि पहले सरकार ने चुप्पी साध ली थी लेकिन अब सरकार ने फीस वापस करने के लिए नोटिस जारी किया है। अब सरकार ने इन सभी स्कूलों को अंतिम नोटिस जारी कर फीस वापस करने वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है।