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Delhi NCR News: 15 दिन में ट्रांसजेंडर वेलफेयर नियम अधिसूचित करेगी दिल्ली सरकार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार अगले 15 दिन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वेलफेयर नियम अधिसूचित कर सकती है। ये नियम केंद्र के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुरूप तैयार किए गए हैं और इनके जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मसौदा नियमों पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजपत्र अधिसूचना की फाइल अंतिम हस्ताक्षर के लिए उपराज्यपाल को भेजी गई है। हस्ताक्षर होते ही नियम लागू कर दिए जाएंगे। इन नियमों के तहत स्माइल योजना के माध्यम से कौशल विकास, आजीविका सहायता, शिक्षा और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं आयुष्मान भारत टीजी प्लस के तहत जेंडर-अफर्मिंग केयर, हार्मोन थेरेपी और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी सहित प्रति व्यक्ति सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा।
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नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार अगले 15 दिन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए वेलफेयर नियम अधिसूचित कर सकती है। ये नियम केंद्र के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुरूप तैयार किए गए हैं और इनके जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मसौदा नियमों पर परामर्श प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राजपत्र अधिसूचना की फाइल अंतिम हस्ताक्षर के लिए उपराज्यपाल को भेजी गई है। हस्ताक्षर होते ही नियम लागू कर दिए जाएंगे। इन नियमों के तहत स्माइल योजना के माध्यम से कौशल विकास, आजीविका सहायता, शिक्षा और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं आयुष्मान भारत टीजी प्लस के तहत जेंडर-अफर्मिंग केयर, हार्मोन थेरेपी और सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी सहित प्रति व्यक्ति सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा।