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दिल्ली वालों को सौगात: पुरानी गाड़ी कराएं स्क्रैप, नया वाहन खरीदने पर मिलेगी टैक्स छूट; CM आतिशी ने दी मंजूरी

Wed, 02 Oct 2024 10:55 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 02 Oct 2024 10:55 PM IST
सार

दिल्ली सरकार पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ियों की ख़रीद में 'मोटर व्हीकल टैक्स' पर छूट देगी। मुख्यमंत्री आतिशी से योजना की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। 

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Delhi government taken a big step towards scrapping old vehicles that have expired
Cars - फोटो : FREEPIK

विस्तार

दिल्ली सरकार ने मियाद पूरी कर चुके पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर नई गाड़ियों की खरीद में मोटरव्हीकल टैक्स पर छूट देगी। मुख्यमंत्री आतिशी से योजना की मंजूरी मिल चुकी है, जल्द ही इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।

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योजना के तहत नए कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जमा करवाने पर लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।
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नए नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 फीसदी और ऐसे डीजल चालित वाहनों के लिए छूट 15 फीसदी होगी। साथ ही ट्रांसपोर्ट (कमर्शियल) में इस्तेमाल वाले पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी चालित वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15 फीसदी और ऐसे नए डीजल चालित वाहनों के लिए 10 फीसदी की छूट दी जाएगी।
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बता दें कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी होने के 3 साल तक मान्य रहेगा। उल्लेखनीय है कि इन दिनों परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मियाद पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके लिए सड़क पर चलते समय पकड़े जाने पर वाहनों को जब्त कर लिया जाता है। जब्त किए गए वाहन को निर्धारित समय अवधि से पहले शपथ पत्र देकर छुड़ाया जा सकता है, लेकिन दूसरी बार सड़क पर चलते समय जब्त करने पर वाहन को स्क्रैप कर दिया जाएगा।

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