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दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया- जिन जमातियों में नहीं है कोरोना लक्षण, उन्हें छोड़ा जाएगा
Fri, 15 May 2020 05:29 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Fri, 15 May 2020 05:29 PM IST
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दिल्ली उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में जानकारी दी कि आप सरकार ने कोरोना उन जमातियों को छोड़ने का फैसला किया है जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हैं। यह जानकारी उस याचिका की सुनवाई के दौरान दी गई जिसमें उन तब्लीगी जमातियों को छोड़ने की अपील की गई है जिन्होंने अपने क्वांटीन का समय पूरा कर लिया है और 40 दिन से छोड़े नहीं जा रहे।
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चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने ये भी कहा कि वह अपनी याचिका वापस लेना चाहता है क्योंकि दिल्ली सरकार क्वारंटीन किए गए जमात के लोगों को छोड़ रहा है। इस पर अदालत ने याचिकाकर्ता साहिबा कादरी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी।
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दिल्ली सरकार करेगी 2446 जमातियों को क्वारंटीन सेंटरों से रिहा
दिल्ली सरकार ने अपने जिलाधिकारियों को क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए तब्लीगी जमात के 2446 सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि क्वारंटी सेंटरों से छोड़े जाने के बाद ये जमाती अपने घरों के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं रहेंगे।
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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के स्पेशल सीईओ केएस मीणा ने सभी उपायुक्त (प्रशासन) को लिखे पत्र में कहा है कि दूसरे प्रदेशों के जमातियों को उनके घर भेजने की संभावना भी तलाशी जाए। इसके लिए संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारी से संपर्क किया जाए।
ऐसे जमातियों को सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों और अन्य प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर बसों के जरिये भेजने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद संबंधित राज्य के रेजीडेंट कमिश्नर को हर जमाती की यात्रा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।