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दिल्ली: गेस्ट शिक्षकों को बड़ी राहत

Wed, 06 Aug 2014 09:40 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 06 Aug 2014 09:40 PM IST
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delhi government gives a big relief to guest teachers

दिल्ली सरकार के स्कूलों में दोबारा नियुक्ति की आस लगाए बैठे गेस्ट शिक्षकों को शिक्षा निदेशालय ने बड़ी राहत दी है। नए आदेश में आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि भी सात अगस्त से बढ़ाकर नौ अगस्त कर दी गई है।

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पीजीटी के लिए अब 41 वर्ष (पहले 36 वर्ष) तक के आवेदक और टीजीटी के लिए 35 वर्ष (पहले 30 वर्ष) तक के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इसमें पांच साल की छूट दी गई है। प्राइमरी, नर्सरी, संगीत, लाइब्रेरी और ड्राइंग शिक्षकों के लिए आयु सीमा को 30 से बढ़ाकर 35 वर्ष कर दिया गया है।
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इससे पहले 29 जुलाई को जारी नोटिस में आयु सीमा कम करने के चलते काफी संख्या में गेस्ट शिक्षक दोबारा आवेदन नहीं कर पा रहे थे। राहत के लिए गेस्ट शिक्षकों की ओर से एलजी से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तक गुहार लगाई गई थी।
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992 स्कूलों में लगभग 10 हजार शिक्षकों के भरोसे पढ़ाई होती है। आयु सीमा घटाने से लगभग तीन से चार हजार शिक्षक छंट रहे थे।

ऑल गेस्ट टीचर एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष प्रवीण तोबड़िया ने कहा कि जो गेस्ट शिक्षक बीते दो से तीन साल से पढ़ा रहे थे उन्हें यह छूट दी जानी चाहिए थी, लेकिन यह छूट सभी आवेदकों को दे दी है। हम लगातार यह मांग कर रहे हैं कि योग्यता के लिए टीईटी को हटाया जाए।


दरअसल, इस बार दूसरे राज्यों के टीईटी आवेदकों को महत्व दिया जा रहा है। जिसके चलते दिल्ली केआवेदकों को लाभ नहीं मिल रहा है। दिल्ली के आवेदक अन्य राज्यों में सीटीईटी के जरिए आवेदन करते हैं तो उन्हें वहां महत्व नहीं मिलता। ऐसे में सीटीईटी का औचित्य क्या रह जाता है।

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