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दिल्ली के रेस्ट्रो-बार, होटल, और क्लबों को नहीं होगा नुकसान, शराब दुकानों को बेच सकेंगे जमा स्टॉक
Thu, 11 Jun 2020 10:19 PM IST
प्राची प्रियम
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Thu, 11 Jun 2020 10:19 PM IST
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दिल्ली के रेस्ट्रो बार
- फोटो : सोशल मीडिया
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को शहर के रेस्ट्रो-बार, होटल, और क्लबों को अपने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए इस महीने एक्सपायर होने वाले बीयर के स्टॉक को शराब की दुकानों को बेचने की अनुमति दे दी है। उक्त जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने दी है।
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दिल्ली में लगभग 950 होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार हैं जिनके पास उत्पाद शुल्क लाइसेंस हैं। हालांकि, उन्हें 25 मार्च से लागू पहले देशव्यापी लॉकडाउन के बाद से इनमें से किसी को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। आगामी 30 जून तक होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार बंद ही रहेंगे।
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आबकारी अधिनियम के अनुसार होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार अपने ग्राहकों को ही शराब बेच सकते हैं, लेकिन बंद होने के कारण उनके पास जमा शराब बिक नहीं पाई, इसलिए उन्हें एक बार के लिए यह छूट दी जा रही है।
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कोरोना महामारी के कारण विपरीत परिस्थिति के मद्देनजर इन होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार को अपने पास जमा शराब को दुकानों में बेचने की अनुमति दी गई है। ऐसे शराब जो 30 जून को एक्सपायर हो जाएंगे उन्हें उससे पहले वो शराब की दुकानों के बेच सकते हैं।
होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार के पास पहले से पड़ी शराब की खेप आने वाले दिनों में एक्सपायर जो जाती, जिसके बाद वे किसी योग्य नहीं रहतीं। ऐसे में होटल, क्लब और रेस्ट्रो-बार संचालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। इसलिए आबकारी विभाग से ऐसे प्रतिष्ठानों ने कई बार आग्रह किया था। इसके बाद ही यह छूट देने का फैसला लिया गया है।