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Delhi Excise Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय नायर, बोइनपल्ली को भेजा नोटिस, सीबीआई ने किया था जमानत का विरोध
Thu, 24 Nov 2022 02:14 PM IST
अनुराग सक्सेना
एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Thu, 24 Nov 2022 02:14 PM IST
सार
जस्टिस योगेश खन्ना की पीठ ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को तय की है। दिए गए आदेश को रद्द करने की सीबीआई के अंतरिम आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि आरोपी पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं।
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आप नेता विजय नायर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोपी आम आदमी पार्टी के विजय नायर और हैदराबाद के उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली को नोटिस जारी कर दिया। मामले की जांच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दोनों आरोपियों को मिली जमानत का विरोध किया था।
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जस्टिस योगेश खन्ना की पीठ ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को तय की है। दिए गए आदेश को रद्द करने की सीबीआई के अंतरिम आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि आरोपी पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में हैं। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि इस मामले में आरोप पत्र संबंधित ट्रायल कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल किया जाएगा।
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सीबीआई की याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने अति गंभीर और व्यापाक आर्थिक अपराध के मामले में ना सिर्फ आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी बल्कि यह निर्णय काफी नाजुक समय पर भी लिया गया है।
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