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Delhi Election: विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के होंगे तबादले, EC ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी, जानें नियम
Fri, 08 Nov 2024 08:54 PM IST
अनुज कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Fri, 08 Nov 2024 08:54 PM IST
सार
Delhi Assembly Election 2025: राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। जिसमें ईसी ने कहा है कि गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करें। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करें।
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चुनाव आयोग
- फोटो : ANI
विस्तार
अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। आयोग ने एनसीटी प्रशासन से कहा है कि वह अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला करे। यह चुनाव कराने से पहले की गई एक नियम है।
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मुख्य सचिव को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग लगातार इस नीति का पालन करता रहा है। चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन जगहों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे लंबे समय से काम कर रहे हैं।
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चुनाव आयोग के मुताबिक, चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जो अफसर अपने गृह जिले या फिर किसी एक जगह पर तीन साल से तैनात हैं। चुनाव से पहले उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि चुनाव में किसी उम्मीदवार को इसका फायदा न हो।
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चुनाव आयोग ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग को सदन के कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव कराने का अधिकार है, ताकि वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई विधानसभा का गठन हो सके।