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Delhi : शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल किया दूसरा पूरक आरोपपत्र, नहीं है सिसोदिया का नाम

Fri, 07 Apr 2023 05:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 07 Apr 2023 05:19 AM IST
सार

इसमें तीन व्यक्तियों राघव मगुंटा, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के अलावा उनसे जुड़ी पांच कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने अभी तक इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।

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Delhi : ED files second supplementary chargesheet in liquor scam, Sisodia is not named
Delhi Liquor Scam- Manish Sisodia - फोटो : PTI (File Photo)

विस्तार

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत में दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें तीन व्यक्तियों राघव मगुंटा, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के अलावा उनसे जुड़ी पांच कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने अभी तक इस मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।

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राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने संबंधित न्यायाधीश के समक्ष आरोपपत्र पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई की तारीख 14 अप्रैल तय की है। ईडी ने यह आरोप पत्र अपने विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा के माध्यम से दाखिल किया है। लोक अभियोजक मट्टा ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी भी जारी है। इससे पहले के पूरक आरोपपत्र में 12 अभियुक्तों विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा एवं सात कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। ईडी ने समीर महेंद्रू व उनकी संबंधित कंपनियों के खिलाफ पहला आरोपपत्र दाखिल किया था।
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सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जांच एजेंसी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 20 अप्रैल तय की है। सिसोदिया की और से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, इस मामले में उनके मुवक्किल के अलावा सभी को जमानत दे दी गई है। उन्होंने कहा, सीबीआई के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे सिसोदिया की संलिप्तता स्पष्ट हो सके। उनके मुवक्किल के खिलाफ मात्र राजनीतिक आधार पर मामला दर्ज किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 
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मानहानि मामले में जवाब देने के लिए सिसोदिया को मिला समय

हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में भाजपा के नेताओं की याचिका पर मनीष सिसोदिया को जवाब देने के लिए बुधवार को समय प्रदान किया। सिसोदिया ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर छह लोगों के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद निचली अदालत ने भाजपा नेताओं को आरोपियों के रूप में पेश होने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। 


सुनवाई की शुरुआत में सिसोदिया के वकील ने भाजपा नेताओं हंस राज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा, सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और पार्टी प्रवक्ता हरीश खुराना द्वारा दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सिसोदिया को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। हाईकोर्ट ने इससे पहले मानहानि मामले में भाजपा के नेताओं के खिलाफ निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो

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