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पुलिसवालों को 'ठुल्ला' कहने पर अदालत ने सीएम केजरीवाल को भेजा समन
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sun, 08 May 2016 09:39 AM IST
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अरविंद केजरीवाल
- फोटो : ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने प्रथम दृष्टया दोषी माना है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। साथ ही समन जारी कर उन्हें 14 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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साकेत अदालत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडेय ने 5 पृष्ठों के फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने बयान में पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहा है।
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उनके इस प्रकार के बयान से याची को ठेस लगी है। पेश गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि पुलिस के प्रति ठुल्ला शब्द का प्रयोग करने से समाज में याची की प्रतिष्ठा कम हुई है।
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'केजरीवाल ने प्रथम दृष्टया अपराध किया है'
मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने कहा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हुं कि केजरीवाल ने प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 499-500 का अपराध किया है।
अदालत ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल अजय तनेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची ने आरोप लगाया कि 17 जुलाई 2015 को एक साक्षात्कार के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहा है।
उनके इस टिप्पणी से आम लोगों उनके परिवार, रिश्तेदारों व मित्रों की नजर में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। साथ ही उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। ऐसे मेें केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाए।
अदालत ने दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल अजय तनेजा की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याची ने आरोप लगाया कि 17 जुलाई 2015 को एक साक्षात्कार के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहा है।
उनके इस टिप्पणी से आम लोगों उनके परिवार, रिश्तेदारों व मित्रों की नजर में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। साथ ही उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। ऐसे मेें केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जाए।