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भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर को मिली जमानत, शाहीन बाग जाने पर रोक

Wed, 15 Jan 2020 05:46 PM IST
Abhishek Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Abhishek Singh Updated Wed, 15 Jan 2020 05:46 PM IST
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Delhi Court grants bail to Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली की एक अदालत ने दरियागंज हिंसा मामले में गिरफ्तार भीम आर्मी  के चीफ चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी है। वहीं, कोर्ट ने आजाद को 16 फरवरी तक प्रदर्शन नहीं करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने पर भी रोक लगा दी है। 

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अदालत ने सीएए विरोध में गिरफ्तार भीम आर्मी चीफ चंद्रेशखर आजाद को जमानत प्रदान करते हुये रविंद्रनाथ टैगोर की कविता वेहर दि माइंड इस विदाउट फियर की पंक्तियां पढ़ते हुये कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मौलिक अधिकार सरकार अपने नागरिकों से नहीं छीन सकती। 
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इससे पहले दिल्ली मे भीम आर्मी स्टूडेंट्स फेडरेशन के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद की रिहाई को लेकर सड़क पर उतर आए थे। जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि पुलिस चंद्रशेखर को जल्द से जल्द रिहा करे। 

बता दें कि पुलिस ने जामा मस्जिद से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को हिरासत में ले लिया था। बाद में पुलिस ने चंद्रशेखर पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लोगों को उकसाने और दंगा भड़काने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे शनिवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। चंद्रशेखर के अलावा पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था।


इससे पहले दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पुलिस को चकमा देकर वहां से भागने में कामयाब रहा था। लेकिन शाम में एक बार फिर चंद्रशेखर जामा मस्जिद में मौजूद अपने समर्थकों के बीच पहुंच गया और नारेबाजी शुरू कर दी। वहां उन्होंने कहा था कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक विरोध जारी रहेगा। 

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