{"_id":"66c5ecdc3d233605c2054e90","slug":"delhi-court-acquitted-youth-in-trafficking-girl-2014-case-from-jharkhand-2024-08-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: मानव तस्करी के आरोप में आरोपी हुआ बरी, कोर्ट ने इस आधार पर दिया फैसला; 2014 से जुड़ा है मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi: मानव तस्करी के आरोप में आरोपी हुआ बरी, कोर्ट ने इस आधार पर दिया फैसला; 2014 से जुड़ा है मामला
Wed, 21 Aug 2024 07:05 PM IST
अनुज कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 21 Aug 2024 07:05 PM IST
सार
दिल्ली की एक कोर्ट ने साल 2014 में झारखंड की एक लड़की की तस्करी मामले में एक युवक को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार ने मामले की सुनवाई की।
विज्ञापन
कोर्ट रूम (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : ANI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली की एक कोर्ट ने बुधवार को लड़की की तस्करी करने और उसे जबरन जबरन श्रम कराने के मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 2014 में झारखंड से एक लड़की की तस्करी करने और उसे जबरन जबरन श्रम कराने का आरोप था।
विज्ञापन
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करके आरोपों को साबित करने में असफल रहा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार ने मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी श्याम कुमार से जुड़े एक मामले की सुनवाई की।
विज्ञापन
जिसके खिलाफ हजरत निजामुद्दीन रेलवे पुलिस स्टेशन पर धारा 370, 374, 509 और 323 समेत धारा 23 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि कुमार ने कथित तौर पर नाबालिग को 2014 में झारखंड के खूंटी जिले से तस्करी के लिए लाया था। उसे घरेलू सहायिका के रूप में काम पर रखा गया।
विज्ञापन