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Delhi Coaching Centre Incident: कोर्ट ने SUV चालक की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित, वीडियो हुआ था वायरल

Tue, 30 Jul 2024 06:33 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 30 Jul 2024 06:33 PM IST
सार

एपीपी ने अदालत में कथूरिया के सोशल मीडिया अकाउंट से लिए गए कुछ वीडियो दिखाए, जिसमें उन्हें वही एसयूवी चलाते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस शब्द का उपयोग करने के लिए खेद है।

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Delhi Coaching Centre Incident court reserved its decision on the bail plea of the SUV driver
फोर्स गोरखा कार चलाता आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अदालत ने मंगलवार को एक एसयूवी चालक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। जिसे ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा के तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने मनुज कथूरिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कथूरिया पर अपनी फोर्स गोरखा कार को बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलाने का आरोप लगाया गया है, जिससे पानी बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया।

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कथूरिया के वकील ने उनकी जमानत की मांग करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है, या घटना को अंजाम देने का इरादा नहीं है। अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कथूरिया लापरवाही का दोषी नहीं था, लेकिन उसने घटना को बढ़ावा दिया। 

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एपीपी ने अदालत में कथूरिया के सोशल मीडिया अकाउंट से लिए गए कुछ वीडियो दिखाए, जिसमें उन्हें वही एसयूवी चलाते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस शब्द का उपयोग करने के लिए खेद है। लेकिन वह मस्तीखोर है और उसने मौज-मस्ती करते हुए इस घटना को अंजाम दिया।

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सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस जांच अभी शुरुआती चरण में है। अगर आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कथूरिया के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जो मामले से संबंधित नहीं हैं, इस घटना के लिए मुझे कैसे दोषी ठहराया जा सकता है।

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