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दिल्ली कोचिंग हादसा मामला: कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, शिकायतकर्ता के वकील को दिया ये आदेश

Tue, 29 Oct 2024 12:23 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 29 Oct 2024 12:23 PM IST
सार

दिल्ली की एक कोर्ट ने बारिश के बाद हुए बेसमेंट हादसे के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख रखी है। 

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Delhi coaching accident case Court reserves decision
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर के एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर हादसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने पहले ही चार सह-मालिकों और सीईओ अभिषेक गुप्ता समेत छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख रखी है। इस बीच, कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील से संबंधित फैसला दाखिल करने को कहा है।
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