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दिल्ली कोचिंग हादसा मामला: कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, शिकायतकर्ता के वकील को दिया ये आदेश
Tue, 29 Oct 2024 12:23 PM IST
अनुज कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Tue, 29 Oct 2024 12:23 PM IST
सार
दिल्ली की एक कोर्ट ने बारिश के बाद हुए बेसमेंट हादसे के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख रखी है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर के एक बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर हादसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई ने पहले ही चार सह-मालिकों और सीईओ अभिषेक गुप्ता समेत छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तारीख रखी है। इस बीच, कोर्ट ने शिकायतकर्ता के वकील से संबंधित फैसला दाखिल करने को कहा है।
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RAU's study circle case: Delhi's Rouse Avenue court reserved order on the cognizance of the charge sheet.
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The CBI has already filed a charge sheet against six accused persons including 4 co-owners and CEO Abhishek Gupta. The next date of hearing is November 14.विज्ञापन विज्ञापन
Meanwhile, the…— ANI (@ANI) October 29, 2024