{"_id":"6ab47707534b4339d90ac955","slug":"delhi-cabinet-approves-durga-e-auto-scheme-transgender-individuals-also-eligible-2026-09-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"पहल: दिल्ली में दुर्गा ई-ऑटो योजना कैबिनेट से मंजूर, 1,300 को मिलेगा परमिट; ट्रांसजेंडर्स भी योजना के पात्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पहल: दिल्ली में दुर्गा ई-ऑटो योजना कैबिनेट से मंजूर, 1,300 को मिलेगा परमिट; ट्रांसजेंडर्स भी योजना के पात्र
Thu, 24 Sep 2026 06:34 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:34 AM IST
सार
महिला आवेदकों की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ दिल्ली का निवासी होना, वैध मतदाता पहचान पत्र, हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस और पीएसवी बैज होना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
अधिक आवेदक हुए तो लॉटरी से चयन...
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को ई-ऑटो चलाकर स्वरोजगार से जोड़ने वाली दुर्गा योजना को दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में योजना के पहले चरण में 1,300 ई-ऑटो परमिट जारी करने का फैसला किया गया। इनमें 1,170 परमिट महिलाओं और 130 ट्रांसजेंडर्स के लिए निर्धारित किए गए हैं।
विज्ञापन
योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त ई-ऑटो नहीं दिया जाएगा। चयनित आवेदकों को अपने स्तर पर वाहन खरीदना होगा, जबकि सरकार की ओर से खरीद में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा ई-ऑटो खरीदने के लिए आसान ऋण और ब्याज में सहायता का प्रावधान भी रखा गया है। दिल्ली की मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति में भी ई-ऑटो की खरीद के लिए प्रोत्साहन और ऋण पर ब्याज सहायता का प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य कम आय वाले पात्र लोगों के लिए ई-ऑटो खरीदना आसान बनाना है।
विज्ञापन
आवेदन के लिए पात्रता
महिला आवेदकों की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ दिल्ली का निवासी होना, वैध मतदाता पहचान पत्र, हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) का लाइसेंस और पीएसवी बैज होना अनिवार्य होगा। परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक महिला या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से परिवहन वाहन या तिपहिया वाहन पंजीकृत नहीं होना चाहिए। तीन से अधिक बच्चों वाली महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
विज्ञापन
ऑनलाइन आवेदन, अधिक आवेदक हुए तो लॉटरी से चयन
योजना के लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन आने की स्थिति में लाभार्थियों का चयन लॉटरी के जरिए किया जा सकता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।