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एयर होस्टेस मौत मामलाः अनीसिया बत्रा के सास-ससुर को हाईकोर्ट ने दी जमानत
भाषा, नई दिल्ली
Updated Tue, 20 Nov 2018 02:25 PM IST
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अनीसिया और पति मयंक
- फोटो : फेसबुक प्रोफाइल से
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस साल जुलाई में कथित तौर पर खुदकुशी करने वाली फ्लाइट अटेंडेंट अनीसिया बत्रा के सास-ससुर को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अनीसिया बत्रा के ससुर और सास क्रमश: आर एस सिंघवी और सुषमा सिंघवी को 50-50 हजार रूपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
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अदालत ने कहा, ‘‘जमानत मंजूर की जाती है।’’ उच्च न्यायालय की बेवसाइट पर अपलोड हो जाने के बाद आदेश का विवरण उपलब्ध हो जाएगा। निचली अदालत से जमानत की अर्जी खारिज हो जाने के बाद सिंघवी दंपति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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उन्होंने एक नवंबर को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। एक जर्मन एयरलाइंस में काम करने वाली अनीसिया (39) की मयंक सिंघवी के साथ शादी हुई थी। दो साल के वैवाहिक जीवन के बाद अनीसिया ने 13 जुलाई को दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में अपने घर की छत से कथित तौर पर छलांग दी थी।
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मयंक अपनी पत्नी अनीसिया को नजदीक के एक अस्पताल ले गये जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मयंक को16 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया।