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Delhi : इंस्टा पर कहासुनी के बाद 12वीं के छात्र को चाकू से गोदा, शादी से तीन दिन पहले हत्या में मंगेतर दोषी

Fri, 27 Dec 2024 02:18 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 27 Dec 2024 02:18 AM IST
सार

आठवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया।

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Delhi: 12th class student stabbed with knife after altercation on Instagram
बच्चे को मारा चाकू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कृष्णा नगर में इंस्टाग्राम पर हुई कहासुनी जानलेवा हमले में बदल गई। आठवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर 12वीं कक्षा के एक छात्र के साथ मारपीट की और चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित छात्र की पहचान रियान (17) के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ आर्य नगर में रहता है और 12वीं कक्षा का छात्र है।

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पुलिस को दी शिकायत में रियान ने बताया कि उसके दोस्त की इंस्टाग्राम पर आठवीं कक्षा के एक छात्र से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। 24 दिसंबर को वह अपने उस दोस्त के साथ खाना खाने के लिए कृष्णा नगर स्थित एक बेकरी पर गए थे। वहां पर इंस्टाग्राम पर कहासुनी करने वाला आठवीं कक्षा का छात्र अपने भाई और चार पांच अन्य लड़कों के साथ खड़ा था। उसे और उसके दोस्त को देखकर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी।
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इसी दौरान एक लड़के ने उसके सिर पर चाकू से हमला कर दिया। खून बहता देख सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने अपने चाचा को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे उसके चाचा ने पुलिस को जानकारी दी और पीड़ित को अस्पताल लेकर पहुंचे। मौके पर कोई न मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। जहां रियान का इलाज चल रहा था। उस समय वह दर्द की वजह से बयान देने की हालत में नहीं था। बाद में पुलिस ने पीड़ित के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गंंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 

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शादी से तीन दिन पहले की हत्या, मंगेतर दोषी करार

साकेत कोर्ट ने शादी के तीन दिन पहले मंगेतर की हत्या करने वाले युवक को दोषी करार दिया है। 2010 में हुई वारदात के मामले में साकेत कोर्ट ने 23 दिसंबर को फैसला सुनाया। सजा पर बहस जनवरी में होगी। आरोपी ने हत्या से पहले प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। फाॅरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि के बाद अदालत ने इसे आधार बनाते हुए युवक को दोषी करार दिया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रयाग दत्त पांडेय ने बताया कि 11 सितंबर 2010 को पुलिस को मदनगीर इलाके में युवती की हत्या की सूचना मिली। पुलिस ने युवती मोनिका जायसवाल के शव को बरामद किया। पुलिस ने युवती के मित्र रवि शंकर मिश्र को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि 12 सितंबर को दोनों की शादी कानपुर के आर्य समाज मंदिर में तय थी। युवक शादी से बचने के लिए 9 सितंबर को युवती के घर पहुंचा। उसने तकिया से गला दबाकर युवती की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। दो दिनों तक युवती से संपर्क न हो पाने पर परिजनों ने युवक से संपर्क किया। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई।

फाॅरेंसिक रिपोर्ट से हुआ खुलासा
युवक ने पुलिस को गुमराह करने के लिए युवती के फोन का सिम बदल दिया था। इसके अलावा मोनिका के घर की चाबी भी आरोपी के पास से ही बरामद की गई। फाॅरेंसिक रिपोर्ट में युवक के युवती से शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई। पुलिस द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।

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