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Delhi: समाचार पत्र के संपादक और संवाददाताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे का मामला, सांसद गंभीर को राहत नहीं

Wed, 17 May 2023 09:17 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 17 May 2023 09:17 PM IST
सार

अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर रिपोर्टर क्षेत्र में गया है और इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है तो आप एक लोक सेवक और निर्वाचित व्यक्ति हैं। आपको इतना संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। 

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Defamation case against newspaper editor and reporters
गौतम गंभीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक और दो संवाददाताओं के खिलाफ मानहानि के मुकदमे के मामले में सांसद गौतम गंभीर को फिलहाल राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए।

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भाजपा सांसद गंभीर ने अखबार के संपादक और दो संवाददाताओं पर विशेष रूप से उन पर लक्षित दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित करके अपनी पत्रकारिता की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए अखबार के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने अखबार के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया और मामले को अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 

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अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर रिपोर्टर क्षेत्र में गया है और इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है तो आप एक लोक सेवक और निर्वाचित व्यक्ति हैं। आपको इतना संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि इस्तेमाल की गई कुछ शर्तें या वाक्य अखबार के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं और गंभीर द्वारा हाइलाइट की गई कहानियों से यह आभास होता है कि अखबार का रिपोर्टर पूर्व क्रिकेटर के पीछे पड़ा है।

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न्यायाधीश ने कहा कि यदि आप सभी लेख पढ़ते हैं तो यह मेरी प्रथम दृष्टया राय है कि रिपोर्टर इस व्यक्ति के पीछे है। उसने जिन शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल किया है, उनमें से कुछ आपके अखबार के लिए उचित नहीं हैं।


 
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