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डीडीसीए मानहानि विवाद: केजरीवाल 12 फरवरी तक पूरी करें जेटली से जिरह
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 03 Feb 2018 10:13 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान दिया निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो,
नई दिल्ली।
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विस्तार
हाईकोर्ट ने डीडीसीए मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली से जिरह 12 फरवरी तक पूरी करने का निर्देश दिया है। मामला केजरीवाल समेत छह आप नेताओं पर 10 करोड़ रुपये की मानहानि के दावे से जुड़ा है। केजरीवाल के वकील ने इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है।
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संयुक्त रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जिरह के लिए काफी मौका मिल चुका है। इसलिए उनके वकील 12 फरवरी को अपनी जिरह पूरी कर लें।
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कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक, अरुण जेटली आठ तारीखों पर आ चुके हैं और उनसे जिरह के दौरान केजरीवाल के वकील करीब 250 सवाल पूछ चुके हैं। केजरीवाल के अधिवक्ता अनुपम श्रीवास्तव ने इस आदेश को चुनौती देने की बात कही है।
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कोर्ट ने यह निर्देश मानहानि के लिए दायर 10 करोड़ रुपये के दावे की सुनवाई करते हुए दिया है। यह दावा जेटली ने केजरीवाल व अन्य आप नेताओं पर 2017 में किया था। वह 1999 से 2013 के बीच डीडीसीए के अध्यक्ष थे। जेटली का दावा है केजरीवाल, राघव चड्ढा, कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह व दीपक वाजपेयी ने डीडीसीए में धांधली के झूठे बयान देकर उनकी व उनके परिवार की मानहानि की।