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DCW का एसबीआई को नोटिस: बैंक वापस ले अपनी गाइडलाइन, तीन माह से अधिक की गर्भवती को नहीं देता नौकरी
Sat, 29 Jan 2022 11:21 AM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Sat, 29 Jan 2022 11:21 AM IST
सार
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का कहना है कि कोई बैंक इस तरह के आधार बनाकर किसी महिला को नौकरी से कैसे मना कर सकता है, इसीलिए उन्होंने बैंक को नोटिस भेज इस गाइडलाइन को वापस लेने को कहा है।
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Swati Maliwal
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली महिला आयोग ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपनी भर्ती संबंधी एक गाइडलाइन को वापस लेने के लिए कहा है। इस गाइडलाइन को आयोग ने भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया है।
दरअसल एसबीआई की भर्ती को लेकर एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार, बैंक तीन माह से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से बचता है। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि ऐसी महिलाएं अस्थिर रूप से नौकरी के लिए फिट नहीं होतीं।
दिल्ली महिला आयोग ने बैंक की इस गाइडलाइन को भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों ही करार दिया है। मालीवाल का कहना है कि कोई बैंक इस तरह के आधार बनाकर किसी महिला को नौकरी से कैसे मना कर सकता है, इसीलिए उन्होंने बैंक को नोटिस भेज इस गाइडलाइन को वापस लेने को कहा है।
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दरअसल एसबीआई की भर्ती को लेकर एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार, बैंक तीन माह से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से बचता है। इसके पीछे उनका तर्क होता है कि ऐसी महिलाएं अस्थिर रूप से नौकरी के लिए फिट नहीं होतीं।
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दिल्ली महिला आयोग ने बैंक की इस गाइडलाइन को भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों ही करार दिया है। मालीवाल का कहना है कि कोई बैंक इस तरह के आधार बनाकर किसी महिला को नौकरी से कैसे मना कर सकता है, इसीलिए उन्होंने बैंक को नोटिस भेज इस गाइडलाइन को वापस लेने को कहा है।
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