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दरियागंज हिंसा : गिरफ्तार लोगों को कोर्ट से राहत नहीं, 15 लोगों की जमानत याचिका खारिज

Mon, 23 Dec 2019 09:25 PM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Mon, 23 Dec 2019 09:25 PM IST
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Daryaganj violence: Delhi court dismisses bail pleas of 15 people, sends them to judicial custody
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली की एक कोर्ट ने दरियागंज में हिंसा मामले में गिरफ्तार 15 लोगों को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सोमवार को सभी 15 लोगों की जमानत याचिका खारिज करते हुए इनकी न्यायिक हिरासत दो हफ्ते बढ़ा दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कपिल कुमार ने कहा कि इन लोगों को राहत देने के लिए कोई तार्किक आधार नहीं है। 
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दो दिन की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने कोर्ट को बताया, इन लोगों को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 
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इस पथराव में पुलिस उपायुक्त भी घायल हुए थे। वहीं, गिरफ्तार लोगों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा, पुलिस के पास घटना का कोई ठोस सबूत नहीं है ऐसे में आरोपियों को हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।
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