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पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Sat, 31 May 2014 01:58 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 31 May 2014 01:58 PM IST
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Wife murderer sentenced to life imprisonment

पत्नी की हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को तीस हजारी अदालत ने मूल रूप से रामपुर (उत्तरप्रदेश) निवासी मोहम्मद राशिद को दोषी ठहराया।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने राशिद पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वारदात को 25 अक्टूबर 2012 को अंजाम दिया गया था।

वर्ष 2010 में शायजा की शादी मुस्तफाबाद में रहने वाले राशिद से हुई थी। एक साल के भीतर ही दोनों ने तलाक ले लिया। दो माह बाद ही दोनों ने दोबारा शादी कर ली।
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इसके बाद दोनों के बीच मतभेद होने लगे। शायजा ने राशिद के खिलाफ दुर्व्यवहार करने की शिकायत दर्ज करा दी। अभियोजन के मुताबिक शिकायत से नाराज राशिद ने पत्नी को फोन कर बुलाया।
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वह उसे पहाड़गंज के होटल में लेकर गया। शायजा की गला दबाकर हत्या करने के बाद राशिद रात में ही होटल से चला गया था। अगले दिन कमरा नंबर 207 से महिला का शव बरामद किया गया था।

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