बयान से पलटी विधवा, रेप का आरोपी बरी
पुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक, आरोपी महेंद्र सिंह दहिया ने अगस्त 2012
पुलिस का दावा था कि आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से भी घटना का जिक्र किया तो वह सबको तस्वीरें दिखाकर उसे बदनाम कर देगा। पर महिला मंगलवार को कोर्ट में अपने बयान से पलट गई जिससे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया।
पीड़िता ने दर्ज कराया था झूठा केस
पीड़िता के बयान से पलटने पर विशेष फास्ट
ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसने
आरोपी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था।
तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त
सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा की अदालत में पीड़िता ने कहा कि उसके
वकील ने उसे आरोपी के खिलाफ बयान न देने पर धमकी दी थी।
अदालत ने अपने
फैसले में कहा कि पीड़िता ने उससे दुष्कर्म का कोई बयान नहीं दिया है। उसने
अपने बयान में दुष्कर्म शब्द का जिक्र तक नहीं किया और न ही कोई सबूत पेश
किया है। इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है।