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बयान से पलटी विधवा, रेप का आरोपी बरी

Wed, 09 Apr 2014 06:51 PM IST
Updated Wed, 09 Apr 2014 06:51 PM IST
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Widow fired of statement, accused acquitted

पुलिस में दर्ज मामले के मुताबिक, आरोपी महेंद्र सिंह दहिया ने अगस्त 2012

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से दिसंबर 2013 के बीच पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया। उसने चाय में नशा देकर महिला को बेहोश कर दिया और फिर उसकी अश्लील तस्वीरें ले लीं।

पुलिस का दावा था कि आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी से भी घटना का जिक्र किया तो वह सबको तस्वीरें दिखाकर उसे बदनाम कर देगा। पर महिला मंगलवार को कोर्ट में अपने बयान से पलट गई जिससे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया।

पीड़िता ने दर्ज कराया था झूठा केस

Widow fired of statement, accused acquitted

पीड़िता के बयान से पलटने पर विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। पीड़िता ने अदालत में कहा कि उसने आरोपी के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाया था।

तीस हजारी अदालत की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवेदिता अनिल शर्मा की अदालत में पीड़िता ने कहा कि उसके वकील ने उसे आरोपी के खिलाफ बयान न देने पर धमकी दी थी।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता ने उससे दुष्कर्म का कोई बयान नहीं दिया है। उसने अपने बयान में दुष्कर्म शब्द का जिक्र तक नहीं किया और न ही कोई सबूत पेश किया है। इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है।

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