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चालक को दस साल की कैद, दुर्घटना में हुई थी दो बच्चों की मौत
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Sat, 10 Sep 2016 12:04 AM IST
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लापरवाही से कार चलाने की वजह से दो बच्चों की मौत और पांच लोगों के घायल होने का कारण बने चालक निरंजन को कोर्ट ने दस साल कैद और 1.09 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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दोषी चालक को जेल भेज दिया गया। 12 नवंबर को सेक्टर -87 में मास्टर रोड के किनारे सब्जियों व अन्य सामान की दुकानों पर भीड़ लगी थी। इस दौरान एक तेज रफ्तार कार वहां खड़े लोगों को रौंदती हुई चली गई।
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कार की टक्कर लगने से हरी नगर में रहने वाले 9 वर्षीय प्रशांत और करीब 11 वर्षीय सचिन की मौत हो गई थी। हादसे में घायल महिला दुकानदार 32 वर्षीय मीना व एक अन्य महिला 38 वर्षीय हेमलता घायल हो गई थी, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी।
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इनके अलावा शिवानी और सपना गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जबकि मनोज, विशाल को प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद चालक कार को लेकर फरार हो गया था। पड़ताल में पुलिस ने निरंजन को गिरफ्तार किया था।