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पति नहीं थे घर में, बस इसी का फायदा उठा लिया

Mon, 03 Feb 2014 12:01 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 03 Feb 2014 12:01 PM IST
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Special fast track court sentenced 7 years imprisonment

शादीशुदा महिला से दुष्कर्म मामले में एक शख्स को दोषी ठहराते हुए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है।

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दोषी ने महिला के पति की गैरमौजूदगी में दुष्कर्म किया था। संगम विहार पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने अनिल कुमार (26) को दुष्कर्म और धारदार हथियार से चोट पहुंचाने संबंधी धाराओं में दोषी करार दिया।

अदालत ने दोषी की आयु व चार की न्यायिक हिरासत के मद्देनजर सात साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सुनाई।

पुलिस के मुताबिक, अनिल ने संगम विहार निवासी महिला से नवंबर 2009 में दुष्कर्म किया था।

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