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अधिकारी का खुलासा : क्यों सलेम ने दुबई से किया था दिल्ली के व्यापारी को फोन

Fri, 22 Apr 2016 12:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 22 Apr 2016 12:42 PM IST
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special cell officer told why abu salem called delhi businessmen
अबू सलेम

अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के खिलाफ विचाराधीन रंगदारी मुकदमे में बृहस्पतिवार को एसीपी रमेश लांबा का बयान दर्ज किया गया। अभियोजन के गवाह ने अपने बयान आरोपों की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि केस की शुरुआती जांच व पूरे केस की निगरानी की थी।

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यह मामला दिल्ली में कारोबारियों से पांच करोड़ की रंगदारी वसूलने का है। इस मामले में रोमेश शर्मा भी आरोपी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 1998 में मोबाइल इंटरसेप्शन के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया था।
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उस समय रमेश लांबा स्पेशल सेल में इंस्पेक्टर थे। केस की अगली सुनवाई के लिये 27 मई की तारीख तय की गई है। मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित दास के समक्ष बृहस्पतिवार को एसीपी रमेश लांबा का बयान दर्ज हो गया।
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लोक अभियोजन अधिकारी ने लांबा का बयान दर्ज करवाया। लांबा ने अपने बयान में कहा कि उन्हें तत्कालीन एसीपी एलएन राव से केस की जांच मिली थी और इसके बाद सारी कार्रवाई की थी।

इसके बाद शिकायतकर्ता अशोक गुप्ता द्वारा दिये मोबाइल नंबरों के सर्विलांस के बाद कई लोगों से पूछताछ व गिरफ्तारी की थी। दिल्ली पुलिस ने यह केस अक्तूबर 1998 में दर्ज किया था। उस समय सलेम दुबई में था और रोमेश शर्मा दिल्ली में था।

उसने झगड़े निबटाने का रैकेट चला रखा था

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गिरफ्तार - फोटो : getty

इन दोनों ने बड़े कारोबारियों से रंगदारी व उनके झगड़े निबटाने का रैकेट चला रखा था। रोमेश शर्मा कारोबारियों के नंबर व पते सलेम को मुहैया करवाता था। दुबई से सलेम फोन करके कारोबारियों से रंगदारी की मांग करता था या कारोबारियों के झगड़ों का फैसला करवाता था।

पुलिस के मुताबिक सलेम ने शर्मा के कहने पर कारोबारी गौतम अदानी के दो करोड़ रुपये दिलवाने के लिये कारोबारी विनय सिंह को एक अक्तूबर 1998 को दुबई से फोन करके धमकी दी थी।

कारोबारी विनय सिंह ने चेक जारी किये थे और 50 लाख का एक चैके रोमेश शर्मा के घर पर आयकर की छापेमारी में बरामद हुआ था। दिल्ली के वेस्टेंड इलाके में एक प्रोपर्टी विवाद सुलझाने के लिये भी सलेम ने धमकी दी थी।

पुलिस ने मोबाइल की बातचीत की रिकार्डिंग के आधार पर यह केस दर्ज किया था। पुलिस ने रोमेश शर्मा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने सलेम को भगौड़ा घोषित करवा दिया था क्योंकि 1993 के मुंबई धमाकों के सिलसिले में फरार था। पुर्तगाल से सलेम की वापसी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।

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