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किन्नर हत्याकांड: सात आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 6 को जेल
ब्यूरो, अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Fri, 30 Nov 2018 07:27 AM IST
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भीख मांगने के लिए क्षेत्र विवाद में हुई किन्नर की हत्या में गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को बृहस्पतिवार को अदालत में पेश किया गया। यहां से 6 आरोपियों को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया है।
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एक आरोपी (गुट की मुखिया) मीनू को 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। मामले में 3 अन्य आरोपियों की तलाश में छापामारी जारी है। किन्नर का शव पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।
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पुलिस उपायुक्त (मानेसर) राजेश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात में प्रयुक्त हथियार को आरोपियों ने उत्तर प्रदेश से खरीदा था। बुधवार शाम खेड़कीदौला टोल प्लाजा के पास वाहन चालकों से रुपये मांगने को लेकर किन्नरों के दो गुट (मीनू व रजनी गुट) में विवाद हो गया था।
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दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। इस दौरान मीनू गुट ने रजनी गुट पर गोलियां चला दीं। तीन गोलियां रजनी को लगी थीं। उसकी बाद में मौत हो गई थी। इस संबंध में पुलिस ने मूलरूप से बिहार के पश्चिम चंपारण निवासी अशफाक उल हक की शिकायत पर हिसार निवासी मीनू, रेवाड़ी निवासी वाशू उर्फ रिया, पानीपत निवासी राजू उर्फ काजल, सोनीपत निवासी जोगेंद्र उर्फ गोलू उर्फ समीना, हिसार निवासी विकास, जींद निवासी देवीराम, भिवानी निवासी रविकांत, पानीपत निवासी सुरेंद्र उर्फ पिंडा, प्रियंका व बबली के खिलाफ केस दर्ज किया है।